Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की


Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की

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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शाराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को लेकर सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि किसी को जीवन भर तो जेल में नहीं रख सकते हैं।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी ट्रायल शुरू होने दीजिए, इसके तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रांसफर के संबंध में एक बार पहले भी कहा जा चुका है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है।

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